Friday, 23 October 2026
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Social Media Firewall Aur Nabaligo Ki Surksha Ke Upay Aavashyak: Suprim Court

Social Media Firewall Aur Nabaligo Ki Surksha Ke Upay Aavashyak: Suprim Court

 नई दिल्ली: कई देशों में नाबालिगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहला कदम उठाते हुए एक जनहित याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट खोलना एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समान है, जो भारतीय कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य है
 गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फूलका द्वारा दायर याचिका को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने स्वीकार कर लिया, जिसने कहा कि नाबालिगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों और सुरक्षा दीवारों की आवश्यकता है।
 फूलका ने कहा कि बच्चों को वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से खाते बनाने और बनाए रखने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति दी गई है, "भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत अनुबंध करने की उनकी वैधानिक अक्षमता के बावजूद", और कहा कि ऐसे अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य हैं।
 एनजीओ ने कहा कि डिजिटल वातावरण में इस तरह की वैधानिक अक्षमता को व्यावहारिक रूप देने वाले एक प्रभावी और समान तंत्र के अभाव के कारण बच्चे "ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, तस्करी, व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, साइबरबुलिंग, आयु-अनुचित सामग्री के संपर्क में आना और उनकी सुरक्षा, गरिमा, विकास और कल्याण को प्रभावित करने वाले अन्य नुकसानों सहित पूर्वानुमानित जोखिमों" के संपर्क में आ जाते हैं।
 इसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वह सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, कंटेंट शेयरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित कंटेंट प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ अनुबंध करने की अनुमति न दी जाए। इसमें कहा गया कि उचित नियामक ढांचे के अधीन, नाबालिगों को उनके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा बनाए और नियंत्रित खातों के माध्यम से वैध, शैक्षिक और आयु-उपयुक्त डिजिटल कंटेंट तक पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है।
 फूलका ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में भारतीय कानून नहीं, बल्कि अमेरिकी कानून लागू करते हैं। अमेरिका में 13 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति कानूनी रूप से अनुबंध कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, "हमें भारत में कुछ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।" न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "कुछ सुरक्षा उपाय होने चाहिए।"
 एनजीओ ने कहा कि खाते खोलने में संविदात्मक नियमों और शर्तों, उपयोगकर्ता समझौतों, गोपनीयता नीति आदि की स्वीकृति शामिल है, जो प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए, गैर सरकारी संगठन ने कहा कि धारा 9 के तहत बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सत्यापित सहमति आवश्यक है। अधिनियम में हानिकारक प्रसंस्करण, ट्रैकिंग, व्यवहार निगरानी और लक्षित विज्ञापन से संबंधित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
 हालांकि, मौजूदा वैधानिक ढांचा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से खाता बनाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है और न ही यह इस तरह के स्वतंत्र रूप से खाते खोलने को रोकने के लिए एक समान तंत्र निर्धारित करता है, यह कहा गया।

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